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Delhi: इनकम टैक्स की चोरी पड़ी भारी, कोर्ट ने महिला को सुनाई छह महीने की सजा
Mon, 11 Mar 2024 02:49 PM IST
अनुज कुमार
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Mon, 11 Mar 2024 02:49 PM IST
सार
दिल्ली की एक कोर्ट ने एक महिला को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
दिल्ली की एक कोर्ट ने दो करोड़ रुपये की आय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर एक महिला को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आय पर रिटर्न दाखिल न करने पर दोषी ठहराया और छह महीने जेल की सजा सुनाई है।
महिला के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से एक शिकायत दर्ज की थी। जिसमें आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी महिला को दो करोड़ रुपये दिए गए। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) मयंक मित्तल ने दलीलें सुननी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा के बाद महिला सावित्री को सजा सुनाई। कोर्ट ने चार मार्च को पारित आदेश में कहा कि दोषी को 5 हजार रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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महिला के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से एक शिकायत दर्ज की थी। जिसमें आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी महिला को दो करोड़ रुपये दिए गए। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) मयंक मित्तल ने दलीलें सुननी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा के बाद महिला सावित्री को सजा सुनाई। कोर्ट ने चार मार्च को पारित आदेश में कहा कि दोषी को 5 हजार रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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