फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi court ready to hear case against sudarshan tv head suresh chavhanke for spreading hate among religions

दिल्ली: सुरेश चव्हाणके के खिलाफ धर्म के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई तय

Sat, 22 Jan 2022 05:11 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 22 Jan 2022 05:11 PM IST
सार

याचिका में यह भी कहा गया है कि उसने पुलिस व अन्य को चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

विज्ञापन
Delhi court ready to hear case against sudarshan tv head suresh chavhanke for spreading hate among religions
फाइल फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले वर्ष सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कथित रूप से अभद्र भाषा और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय किया है। अदालत ने सुनवाई 27 जनवरी तय की है।
विज्ञापन


वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास द्वारा सीआरपीसी की 156 (3) के तहत याचिका दायर कर चव्हाणके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साकेत कोर्ट  में दायर याचिका में कहा गया है कि 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चव्हाणके को लोगों के एक समूह को भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की शपथ दिलाते हुए देखा गया है।
विज्ञापन


याची के अनुसार यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जहां आरोपी को घृणित बयान देने और अपने समर्थकों को हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए लड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए उकसाया गया था, बल्कि मीडिया हैंडल बिंदास बोल नाम के अपने शो के माध्यम से भी ऐसा किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में यह भी कहा गया है कि उसने पुलिस व अन्य को चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सुरेश चव्हाणके के खिलाफ उनके भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed