{"_id":"61ebeb972e3ed2445c4404c8","slug":"delhi-court-ready-to-hear-case-against-sudarshan-tv-head-suresh-chavhanke-for-spreading-hate-among-religions","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: सुरेश चव्हाणके के खिलाफ धर्म के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली: सुरेश चव्हाणके के खिलाफ धर्म के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई तय
Sat, 22 Jan 2022 05:11 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 22 Jan 2022 05:11 PM IST
सार
याचिका में यह भी कहा गया है कि उसने पुलिस व अन्य को चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले वर्ष सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कथित रूप से अभद्र भाषा और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय किया है। अदालत ने सुनवाई 27 जनवरी तय की है।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास द्वारा सीआरपीसी की 156 (3) के तहत याचिका दायर कर चव्हाणके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साकेत कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चव्हाणके को लोगों के एक समूह को भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की शपथ दिलाते हुए देखा गया है।
याची के अनुसार यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जहां आरोपी को घृणित बयान देने और अपने समर्थकों को हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए लड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए उकसाया गया था, बल्कि मीडिया हैंडल बिंदास बोल नाम के अपने शो के माध्यम से भी ऐसा किया गया है।
विज्ञापन
याचिका में यह भी कहा गया है कि उसने पुलिस व अन्य को चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सुरेश चव्हाणके के खिलाफ उनके भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।
विज्ञापन
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास द्वारा सीआरपीसी की 156 (3) के तहत याचिका दायर कर चव्हाणके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साकेत कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चव्हाणके को लोगों के एक समूह को भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की शपथ दिलाते हुए देखा गया है।
विज्ञापन
याची के अनुसार यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जहां आरोपी को घृणित बयान देने और अपने समर्थकों को हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए लड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए उकसाया गया था, बल्कि मीडिया हैंडल बिंदास बोल नाम के अपने शो के माध्यम से भी ऐसा किया गया है।
विज्ञापन
याचिका में यह भी कहा गया है कि उसने पुलिस व अन्य को चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सुरेश चव्हाणके के खिलाफ उनके भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।