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बीमारी से जुझ रहे चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट से राहत, तुरंत इलाज का दिया आदेश

Wed, 08 Jan 2020 05:08 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Wed, 08 Jan 2020 05:08 PM IST
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Delhi court has directed urgent medical treatment to Bhim Sena Chief Chandrashekhar Azad
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद - फोटो : अमर उजाला

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के सिलसिले में गिरफ्तार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के इलाज की अर्जी पर तीस हजारी अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजाद को जरूरत पड़ने पर कल तक चिकित्सा उपचार के आदेश दिए हैं। वहीं, कोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने के चलते नौ जनवरी तक सुनवाई टाल दी गई है। 

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आजाद के इलाज के लिए अधिवक्ता मेहमूद प्राचा ने अर्जी दायर की थी। इस अर्जी में कहा गया था कि आजाद को खून के गाढ़ा होने की बीमारी पॉलीसीथिमिया है और उसका नियमित इलाज कराने की जरूरत है। उसका इलाज एम्स के हेमाटोलोजी विभाग में प्रोफेसर ऋषि धवन की देखरेख में चल रहा है और उसे दोबारा चेकअप की जरूरत है।
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बता दें कि पुलिस ने जामा मस्जिद से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया था। बाद में पुलिस ने चंद्रशेखर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को उकसाने और दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। 


इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब रहा था। लेकिन शाम में एक बार फिर चंद्रशेखर जामा मस्जिद में मौजूद अपने समर्थकों के बीच पहुंच गया और नारेबाजी शुरू कर दी। वहां उन्होंने कहा था कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। 

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