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Delhi: कोर्ट ने किरायेदार को फ्लैट खाली करने का दिया आदेश, 84 वर्षीय बुजुर्ग ने लगाई थी न्याय की गुहार

Sun, 21 Apr 2024 01:14 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 21 Apr 2024 01:14 PM IST
सार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किरायेदार को वसंत कुंज स्थित एक संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है।

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Delhi Court directs tenant to vacate Vasant Kunj property belonging to an 84-year-old senior citizen
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किरायेदार को वसंत कुंज स्थित एक संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मकान मालिक द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई की दूसरी तारीख पर बकाया किराया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

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मकान मालिक 84 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने हाल ही में वसंत कुंज क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा किए गए एक फ्लैट के किरायेदार के खिलाफ बेदखली, कब्जा और बकाया किराए की वसूली के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

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