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Delhi HC: कोरोनिल मामले में रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर फैसला आज, कोर्ट ने आदेश रख लिया था सुरक्षित
Mon, 29 Jul 2024 06:42 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Mon, 29 Jul 2024 06:42 AM IST
सार
डॉक्टरों के संघ का आरोप है कि रामदेव द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गलत सूचना अभियान और मार्केटिंग रणनीति बनाई गई थी, जिसमें 'कोरोनिल' भी शामिल है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह कोविड-19 का वैकल्पिक उपचार है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को योग गुरु रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा। बाबा राम देव ने दावा किया है कि 'कोरोनिल' कोविड-19 का इलाज है। यह याचिका डॉक्टरों के संघों की ओर से रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे का हिस्सा है।
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न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने पक्षों की सुनवाई के बाद 21 मई को इस मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। डॉक्टरों के संघ का आरोप है कि रामदेव द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गलत सूचना अभियान और मार्केटिंग रणनीति बनाई गई थी, जिसमें 'कोरोनिल' भी शामिल है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह कोविड-19 का वैकल्पिक उपचार है।
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बता दें कि ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन (यूआरडीपी), लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और हैदराबाद के तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2021 में रामदेव और अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।
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