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Delhi Riots: जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत पर फैसला आज, UAPA से जुड़ा है मामला

Tue, 18 Oct 2022 01:28 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 18 Oct 2022 01:28 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी, 2020 के दंगों के कथित ‘मुख्य साजिशकर्ता’ होने के नाते अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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Decision on bail of uapa JNU student leader Umar Khalid today
उमर खालिद - फोटो : Umar Khalid | Facebook

विस्तार

जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने इस पर दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद नौ सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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खालिद ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने इनकार कर दिया गया था। खालिद ने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत की मांग की है। 
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दिल्ली पुलिस ने उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी, 2020 के दंगों के कथित ‘मुख्य साजिशकर्ता’ होने के नाते अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यहां इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गयी थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

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