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पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Thu, 07 Apr 2016 10:32 AM IST
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जेल
फरीदाबाद में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मृतका के पिता की ओर से हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट में चल रहे अभियोग के अनुसार कोसीकलां मथुरा निवासी सुभाष ने अपनी बेटी बबिता की शादी पदम नगर नहरपार निवासी चेतराम के साथ 2009 में की थी।
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मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे और उसके साथ मारपीट की जाती थी। सुसराल पक्ष की ओर से हमेशा रुपये मांगे जाते।
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कई बार इस संबंध में रिश्तेदारों ने दोनों परिवार के बीच सुलह भी करवाई। कुछ दिन स्थिति सही रहती लेकिन फिर उसकी बेटी के साथ मारपीट शुरू हो जाती। 29 नवंबर 2014 को चेतराम ने दहेज लाने के लिए फिर से मारपीट की। पास में पड़े नल के पाइप से पत्नी बबिता के सिर पर वार कर दिया।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पिता की शिकायत पर थाना भूपानी ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को सजा सुनाई गई।