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लड़की को गाली देने पर मिली कड़ी सजा

Mon, 10 Mar 2014 07:36 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 10 Mar 2014 07:36 PM IST
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Six months' imprisonment for abusing a girl

दिल्ली के एक नाबालिग लड़की से बदतमीजी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवक को अदालत ने पोक्सो के तहत दोषी ठहराते हुए छह माह की सजा सुनाई है।

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तीस हजारी स्थित विशेष पोक्सो जज पवन कुमार जैन ने आरोपी सुनील को पोक्सो की धारा 12 के तहत अभद्र फब्तियां कसने व अपमानित करने का दोषी ठहराया।

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कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक मामला कश्मीरी गेट इलाके का है। पीड़िता ने 3 अप्रैल 2013 को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
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पीड़िता का आरोप कि सुनील ने पहले तो उस पर फब्तियां कसीं और विरोध करने के बाद भी उसका पीछा किया।

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