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लड़की को गाली देने पर मिली कड़ी सजा
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 10 Mar 2014 07:36 PM IST
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दिल्ली के एक नाबालिग लड़की से बदतमीजी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवक को अदालत ने पोक्सो के तहत दोषी ठहराते हुए छह माह की सजा सुनाई है।
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तीस हजारी स्थित विशेष पोक्सो जज पवन कुमार जैन ने आरोपी सुनील को पोक्सो की धारा 12 के तहत अभद्र फब्तियां कसने व अपमानित करने का दोषी ठहराया।
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कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक मामला कश्मीरी गेट इलाके का है। पीड़िता ने 3 अप्रैल 2013 को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
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पीड़िता का आरोप कि सुनील ने पहले तो उस पर फब्तियां कसीं और विरोध करने के बाद भी उसका पीछा किया।