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बिसाहड़ा कांड में इकलाख के परिजनों को झटका, कोर्ट ने खारिज की बचे मांस पर अर्जी

Wed, 03 Aug 2016 01:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Wed, 03 Aug 2016 01:26 AM IST
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Plea of Iklakh family dismisse by court in bisahada case
बिसाहड़ा कांड - फोटो : फाइल फोटो

इकलाख हत्या मामले में इकलाख पक्ष की ओर से दी गई दोनों अर्जी मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी। अब इकलाख हत्याकांड में बहस और आरोप तय करने के लिए 8 अगस्त को सुनवाई होगी।

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इकलाख की पत्नी इकरामन ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि ट्रांसफार्मर के पास से बरामद मांस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन बचे हुए मांस का कुछ पता नहीं है। 
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अर्जी में इसकी जांच कराने की अपील की गई थी। दूसरी अर्जी में इकलाख के परिजनों ने हत्याकांड में कुछ और लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए जांच को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। 

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वकीलों की दलीलों के बाद खारिज की गई अर्जी

Plea of Iklakh family dismisse by court in bisahada case
बिसाहड़ा कांड - फोटो : अमर उजाला

दोनों अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। मंगलवार को अदालत ने दोनों अर्जी को खारिज कर दिया है।
 
न्यायालय ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र पर इकरामन के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। पुलिस रिपोर्ट में भी फॉरेंसिक रिपोर्ट को जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

वहीं, इकलाख हत्याकांड मामले में कुछ लोगों को और शामिल करने की अग्रिम जांच करने की भी अर्जी दी गई थी, जिसमें कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, बल्कि पुलिस जांच की खामियों को प्रकाशित किया गया है। इस स्तर पर यह अर्जी भी खारिज की जाती है।

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