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5 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया बलात्कार

Sun, 28 Sep 2014 12:09 AM IST
Updated Sun, 28 Sep 2014 12:09 AM IST
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minor rapes five year old in slum.

दिल्ली के विकासपुरी के झुग्गी में रहने वाली पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विकासपुरी थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद 16 वर्षीय आरोपी को दबोच लिया है।

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पुलिस ने उसे बाल न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार बच्ची सपरिवार विकासपुरी स्थित झुग्गी में रहती है। उसका पिता प्राइवेट कंपनी में काम करता है। बृहस्पतिवार को बच्ची घर में थी।
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इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला किशोर उसकी झुग्गी में घुस गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। शाम को बच्ची ने अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजन उसे लेकर विकासपुरी थाने पहुंचे। जहां मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

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महिला से बदसलूकी में फंसे सऊदी अरब एंबेसी के अधिकारी

minor rapes five year old in slum.

दिल्ली के वसंत कुंज थाने में सऊदी अरब एंबेसी के अधिकारी के खिलाफ सड़क दुर्घटना और महिला को अपशब्द कहने का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सऊदी अरब एंबेसी को सूचना दे दी है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे अनुज गुप्ता गुड़गांव से दिल्ली आ रहे थे। वसंत कुंज इलाके में फोर्टिस अस्पताल के पास पीछे से सऊदी अरब एंबेसी की कार ने टक्कर मार दी।

कार को एंबेसी का एक अधिकारी चला रहा था। आरोप है कि एंबेसी के अधिकारी ने अनुज के साथ बैठी महिला से बदतमीजी की और अपशब्द कहे। अनुज की शिकायत पर वसंत कुंज थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटना, अपशब्द कहने और घूरने का मामला दर्ज कर लिया है।

स्कूली बच्चों का यौन शोषण रोकने को याचिका

minor rapes five year old in slum.

स्कूली बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश सरकार को देने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राजधानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा ताक पर है। इसके बाद भी सरकार व अधिकारियों की इस मुद्दे पर चुप्पी सवाल खड़ा करने वाली है।

हाईकोर्ट में शुक्रवार को दायर जनहित याचिका में कैब व बस ड्राइवरों द्वारा स्कूली बच्चों के यौन शोषण के मामलों का हवाला देते हुए याची नंदिता धर ने कहा कि इन बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि कैब व स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा बच्चों को स्कूल से घर तक छोड़ने के दौरान कैब या बस में महिला टीचर होनी चाहिए।

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