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खनन कारोबारी को सरेआम गोलियों से भूना

Thu, 28 Aug 2014 01:38 PM IST
Updated Thu, 28 Aug 2014 01:38 PM IST
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Mining businessman got murdered in greater noida

ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर अंडरपास/ कौंडली गांव के पास कार सवार बदमाशों ने खनन कारोबारी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पांच अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस घटना को आपसी रंजिश का मामला बता रही है।

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पुलिस के मुताबिक, नोएडा एक्सप्रेसवे स्थित गढ़ी-समसपुर निवासी जान मोहम्मद खनन के पट्टे आदि लेने का काम करता था। कुछ लोगों को उसका यह काम करना पसंद नहीं था। इसके चलते वह उससे रंजिश रखते थे। हाल ही में खनन को लेकर किसी से विवाद हुआ था। बुधवार दोपहर को वह गांव के अशोक के साथ वैगनआर कार से तुलगपुर आए थे।
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दोपहर बाद जब वह वहां से लौट रहे थे तो कौंडली/सफीपुर अंडरपास के पास अचानक एक सेंट्रो कार ने उन्हें ओवरटेक किया और अशोक को बचाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। बदमाशों ने जानमोहम्मद को पांच से छह गोली मारी और भाग गए। अशोक ने उसे कैलाश अस्पाताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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जानमोहम्मद के भतीजे मुकीम की ओर से पांच बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। एसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह का कहना है कि अशोक से पूछताछ की जाएगी। शायद उसने हत्यारोपियों को पहचान लिया हो। इसके अलावा जानमोहम्मद के मोबाइल की कॉल डिटेल को भी खंगाला जाएगा, जिससे पता लगाया जा सके कि किस-किस व्यक्ति की बात हुई है।

मारपीट मामले में पार्षद के बेटे को कैद

Mining businessman got murdered in greater noida

हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट के मामले में अदालत ने एक निगम पार्षद के बेटे सचिन खुराना को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद सचिन मोबाइल पर कॉल करने के बहाने रिकॉर्ड रूम से फरार हो गया।
 
तीस हजारी अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पूरन चंद ने मंगलवार को सचिन खुराना को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस राशि में से बीस हजार रुपये मारपीट में जख्मी हुए बस परिचालक को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए आरोपी को समय दिया है। अदालत के फैसले के बाद सचिन को जब रिकॉर्ड रूम ले जाया गया तो वह मोबाइल पर कॉल करने गया लेकिन वापस नहीं आया।

इसके बाद अभियोजन पक्ष ने सचिन के खिलाफ पुलिस चौकी में इस बाबत शिकायत दर्ज करा दी है। पेश मामले के अनुसार निगम पार्षद मधु खुराना के बेटे सचिन खुराना ने 6 जनवरी 2006 को हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की थी।

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