{"_id":"dec75a9fb131de78a32b26ca5f083a8a","slug":"life-imprisonment-accused-of-raping-minor-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 12 Aug 2014 01:44 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नाबालिग से रेप और क्लीपिंग बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी की मां को बरी कर दिया।
सरकारी वकील ने बताया कि मामला 24 फरवरी 2012 का है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पड़ोस केही दानिश नामक युवक को नामजद कराया गया था।
आरोप था कि वह बच्ची बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान क्लीपिंग भी बनाई। क्लीपिंग को सार्वजनिक करने का झांसा देकर ब्लैकमेल करता रहा।
इस केस में आरोपी की मां को भी आरोपी बनाया गया था। मामला गाजियाबाद एडीजे- द्वितीय की कोर्ट में चल रहा था।
कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के बाद दानिश को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उसकी मां को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
रेप के 600 केस हैं पेंडिंग
गाजियाबाद कोर्ट में रेप के 600 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें फैसला आना बाकी है। इनमें मामलों के कुछ आरोपी जेल में बंद हैं, कुछ जमानत पर छूटे हुए हैं।
विज्ञापन
बढ़ रहे हैं रेप के मामले
जनपद में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल 50 से ज्यादा रेप केस प्रकाश में आते हैं। हालांकि अधिकांश में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
सरकारी वकील ने बताया कि मामला 24 फरवरी 2012 का है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पड़ोस केही दानिश नामक युवक को नामजद कराया गया था।
विज्ञापन
आरोप था कि वह बच्ची बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान क्लीपिंग भी बनाई। क्लीपिंग को सार्वजनिक करने का झांसा देकर ब्लैकमेल करता रहा।
इस केस में आरोपी की मां को भी आरोपी बनाया गया था। मामला गाजियाबाद एडीजे- द्वितीय की कोर्ट में चल रहा था।
कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के बाद दानिश को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उसकी मां को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
रेप के 600 केस हैं पेंडिंग
गाजियाबाद कोर्ट में रेप के 600 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें फैसला आना बाकी है। इनमें मामलों के कुछ आरोपी जेल में बंद हैं, कुछ जमानत पर छूटे हुए हैं।
विज्ञापन
बढ़ रहे हैं रेप के मामले
जनपद में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल 50 से ज्यादा रेप केस प्रकाश में आते हैं। हालांकि अधिकांश में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।