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कनावनी कांड: चौकी प्रभारी पर गिरी गाज

Thu, 08 May 2014 01:28 PM IST
Updated Thu, 08 May 2014 01:28 PM IST
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Kanavani Case: SSP in trouble

राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष के दौरे के बाद अब कनावनी कांड में लापरवाह

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अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। एसएसपी ने कनावनी चौकी प्रभारी धर्मेंद्र दहिया को लाइन हाजिर किया है।

उन पर लापरवाही बरतने का आरोप है। आने वाले दिनों में पुलिस के कुछ और अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है।

आयोग ने इस कांड में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों को 19 मई को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस रिपोर्ट के बाद ही आयोग तय करेगा कि दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई की जाए।

अफसरों से ‌छुपाई थी घटना

Kanavani Case: SSP in trouble

सूत्रों के मुताबिक घटना से एक दिन पहले भी कनावनी क्षेत्र में झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग का प्रयास किया था। चौकी प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात को छुपाए रखा था।

घटना को लेकर देर रात तक बवाल हुआ था। अगर चौकी प्रभारी सतर्क रहते तो शायद अगले दिन की घटना टल सकती थी। अब कनावनी गांव में शांति है। मृतक राहुल कसाना के लिए हवन-पूजा पाठ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल सुबह से ही गांव में तैनात था।

एसपी क्राइम, शहर के तीनों सर्किल के सीओ व कई थानों का पुलिस बल तैनात था। पुलिस को आशंका थी कि पूजा में आए लोग भावावेश में आकर उग्र न हो जाएं। एहतियातन दलितों के घरों के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

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पटरी पर लौट रहा है कनावनी गांव

Kanavani Case: SSP in trouble

नोएडा के कनावनी गांव में ‌दलितों के गुर्जरों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद हालात सुधरने लगे हैं। कनावनी के हालात अब सामान्य हो रहे हैं।

बच्चे अब बेखौफ होकर स्कूल जा रहे हैं। गलियों में पुलिस तैनात है, लेकिन बच्चों को अब उनके पास से भी गुजरने में डर नहीं लगता है।

दलित परिवार व उनके बच्चे कसाना हाउस के सामने से भी बेखौफ गुजर रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से उधर से नहीं गुजर रहे थे। पुलिस भी हालात सामान्य होने का इंतजार कर रही है, ताकि जांच तेज की जा सके।

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वारंट व कुर्की के आदेश

Kanavani Case: SSP in trouble

राहुल कसाना हत्याकांड में फरार चल रहे 16 आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट व कुर्की की कार्रवाई के आदेश अदालत ने थाना सेक्टर-58 पुलिस को दिए हैं।

अब पुलिस जल्द ही सीआरपीसी की धारा 83 के तहत आरोपियों की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश लेगी। अमूमन धारा 82 लगने के एक माह बाद ही कुर्की के आदेश जारी होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह समय से पहले भी हो सकता है।

पुलिस दो तीन दिनों में आरोपियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा करेगी, लेकिन इलाके में डुगडुगी नहीं बजवाएगी। पुलिस का मानना है कि इससे माहौल खराब हो सकता है।

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