मर्सिडीज में शराब तस्करी के मामले में आईबी अधिकारी की जमानत याचिका खारिज
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मर्सिडीज कार में विदेशी शराब की तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार आईबी अधिकारी की जमानत याचिका को अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी।
पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इन तथ्यों के मद्देनजर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। लिहाजा, जमानत याचिका खारिज की जाती है।
आईबी में एएसआई नरेंद्र कुमार शर्मा ने गत एक जुलाई को जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि पुलिस की पूछताछ पूरी हो चुकी है और आगे की जांच के लिए उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।
याचिका पर नोटिस जारी कर पुलिस से मांगा था जवाब
अदालत ने जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पेश मामले में, आरकेपुरम थाना पुलिस ने नरेंद्र कुमार शर्मा व मुकेश ढींगरा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 लाख व 15.50 लाख रुपये के साथ एक मर्सिडीज कार बरामद की थी।
पुलिस का कहना है कि शर्मा ने आरकेपुरम स्थित अपना सरकारी फ्लैट ढींगरा को किराये पर दिया था। ढींगरा ने फ्लैट को शराब को गोदाम बना दिया। पुलिस ने कई महंगे विदेशी ब्रांड की 1207 बोतलें बरामद की थीं।
दिल्ली पुलिस को मर्सिडीज कार की तलाशी लेने पर 33 बोतल बियर, व्हिस्की, वाइन व रम तथा चार लाख रुपये नकद मिले थे। ढींगरा की निशानदेही पर पुलिस ने शर्मा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों आरोपी 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।