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शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सजा काट रहे चौटाला ने मांगी इस वजह से 2 माह की पौरोल
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 15 Dec 2017 10:44 AM IST
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ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल के लिए याचिका पर दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया।
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शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहे चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो महीने की पैरोल मांगी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल मेहरा ने जवाब दाखिल किया।
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इसमें चौटाला के दावों की पुष्टि की गई है। कोर्ट ने 11 दिसंबर को तीन दिन में पैरोल पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर तय की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की ओर से पेश अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि उनके मुवक्किल की पत्नी स्नेह लता (78) गंभीर रूप से बीमार हैं और हरियाणा के सिरसा स्थित अस्पताल में आईसीयू में हैं।
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उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल आखिरी दिनों में अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहते हैं। लिहाजा उनके पैरोल आवेदन को स्वीकार किया जाए।
हाईकोर्ट ने 1 मार्च को चिकित्सा आधार पर चौटाला को प्रदान पैरोल रद्द कर दी था और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। अदातल ने कहा था कि वे सार्वजनिक बैठकों में भाग लेकर शर्तों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य इस मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।