लड़की की इज्जत बचाने गए बुजुर्ग का दांत तोड़ा
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दिल्ली के द्वारका नार्थ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक बुजुर्ग की पिटाई करने का मामला सामने आया है। द्वारका नार्थ थाना पुलिस मारपीट का मामला दर्ज करके आरोपी पिता-पुत्र व इनके एक रिश्तेदार की तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, साध नगर, पालम कॉलोनी निवासी रामसिंह (67) दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हैं। 18 नवंबर को रामसिंह कार से घर की ओर जा रहे थे। द्वारका सेक्टर 12 स्थित गणेश मंदिर के पास उन्होंने युवक को एक लड़की को छेड़ते देखा। उन्होंने युवक को समझाया।
इस बीच युवक का पिता एक रिश्तेदारके साथ वहां पहुंच गया। उसने बेटे की अकसर शिकायत करने की बात कहकर रामसिंह की पिटाई शुरू कर दी। मुंह पर घूंसा लगने से रामसिंह के दो दांत टूट गए। कई जगह गंभीर चोट भी लगी। लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया।
आरोप लगाने वाले बुजुर्ग पड़ोसी पर जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुलमोहर पार्क निवासी बुजुर्ग भाई-बहन पर 59 वर्षीय बहन को बंधक बनाने का आरोप लगाने वाले बुजुर्ग पड़ोसी पर एक लाख रुपये जुर्माना किया है। अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिका बिना आधार व बदनियती पूर्ण तरीके से दायर की गई थी। अत: वे इसे खारिज करते हैं।
न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट व न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने लोकल कमिश्नर द्वारा पेश रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अंजलि (61) व गुड़गांव निवासी भाई नराग बहन निर्मला (59) की सही देखभाल कर रहे हैं। इस आरोप में भी कोई आधार नहीं है कि अंजलि बहन को बिना डॉक्टर के परामर्श व उसकी इच्छा के खिलाफ दवा दे रही हैं।
इस आरोप में भी कोई दम नहीं है कि निर्मला को खाना भी कम दिया जा रहा है। पारिवारिक मित्र का दावा करने वाले एसपीके गुप्ता (81) ने बिना आधार याचिका दायर की है। ऐसे में जुर्माना किया जाना जरूरी है। इसके बाद अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना करते हुए राशि भाई-बहन को देने का निर्देश दे दिया।