फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   danish woman gangrape case: 5 accused persons held guilty by the tis hazari court

दिल्ली : डेनिश महिला से गैंगरेप मामले में 5 दोषी करार

Mon, 06 Jun 2016 12:32 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 06 Jun 2016 12:32 PM IST
विज्ञापन
danish woman gangrape case: 5 accused persons held guilty by the tis hazari court
- फोटो : Demo

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने डेनमार्क की महिला से 2014 में हुए गैंगरेप और लूट मामले में फैसला सुनाते हुए आज पांच लोगों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में 9 जून को सजा पर दलीलें सुनने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


बता दें‌ कि साल 2014 में डेनमार्क की एक महिला से सेंट्रल दिल्ली में गैंगरेप किया गया था, जिसमें 9 आरोपी थे। उन 9 में से 3 नाबालिग आरोपी थे। अतिरिक्त जज रमेश कुमार ने 26 मई को इस केस में दिल्ली पुलिस व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसले की तारीख 6 जून रखी थी।
विज्ञापन


इस मामले में अर्जुन, राजू उर्फ छक्का, मोहम्मद राजा, महेंद्र उर्फ गंजा, राजू उर्फ बज्जी और श्याम लाल को डेनिश महिला से चाकू के दम पर गैंगरेप और लूट का दोषी पाया गया। यह वारदात जनवरी 2014 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास घटी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

होटल का पता बताने के बहाने क‌िया था गैंगरेप

danish woman gangrape case: 5 accused persons held guilty by the tis hazari court

गौरतलब है कि गैंगरेप वाले दिन पीड़िता ने दोषियों से पहाड़गंज स्थित अपने होटल का पता पूछा था। इसके बाद महिला को पता बताने के बहाने इन लोगों ने महिला को चाकू दिखाकर पहले तो लूटा फिर उसका गैंगरेप किया।

मामले की सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में कैद श्याम लाल की फरवरी में मौत हो गई थी और उसके खिलाफ सुनवाई बंद कर दी गई थी। वहीं इसी केस में आरोपी तीन नाबालिगों पर भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मुकदमा चल रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed