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कोर्ट ने भाभी से रेप के आरोपी देवर को किया बरी, ये बताई वजह
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 23 Jun 2017 09:37 AM IST
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अदालत ने भाभी से रेप के आरोपी देवर को बरी कर दिया। अदालत ने पीड़िता के बयान को संदेह के दायरे में रखते हुए कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे और महिला ने नतीजों को समझते हुए ही सहमति दी थी।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने कहा कि तथ्यों व परिस्थितियों से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल निवासी दोनों शुरुआत से ही जानते थे कि उनकी शादी संभव नहीं थी। ऐसे में यह रेप का मामला नहीं बनता। आरोपी को बरी किया जाता है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला का आरोपी के भाई से 1999 में विवाह हुआ था और वर्ष 2000 में उन्हें एक बच्चा हुआ। इसके बाद महिला के पति ने उसे छोड़ दिया। वह आरोपी के साथ दिल्ली आ गई ताकि उसे नौकरी मिल जाए। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। आरोप है कि आरोपी उसे परेशान करने के अलावा उसे नजरअंदाज करने लगा। जिसके बाद महिला ने रेप का मामला दर्ज करवा दिया था।
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