फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   court gives bail to man in rape allegation with his brothers wife

कोर्ट ने भाभी से रेप के आरोपी देवर को किया बरी, ये बताई वजह

Fri, 23 Jun 2017 09:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 23 Jun 2017 09:37 AM IST
विज्ञापन
 court gives bail to man in rape allegation with his brothers wife
rape

अदालत ने भाभी से रेप के आरोपी देवर को बरी कर दिया। अदालत ने पीड़िता के बयान को संदेह के दायरे में रखते हुए कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे और महिला ने नतीजों को समझते हुए ही सहमति दी थी। 

विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने कहा कि तथ्यों व परिस्थितियों से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल निवासी दोनों शुरुआत से ही जानते थे कि उनकी शादी संभव नहीं थी। ऐसे में यह रेप का मामला नहीं बनता। आरोपी को बरी किया जाता है। 
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला का आरोपी के भाई से 1999 में विवाह हुआ था और वर्ष 2000 में उन्हें एक बच्चा हुआ। इसके बाद महिला के पति ने उसे छोड़ दिया। वह आरोपी के साथ दिल्ली आ गई ताकि उसे नौकरी मिल जाए। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। आरोप है कि आरोपी उसे परेशान करने के अलावा उसे नजरअंदाज करने लगा। जिसके बाद महिला ने रेप का मामला दर्ज करवा दिया था।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed