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सात साल की बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को उम्रकैद

Sat, 02 Apr 2016 09:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Sat, 02 Apr 2016 09:32 AM IST
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accuse of minor girl rape in faridabad sentenced life imprisonment

दुष्कर्म कर सात साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर शव को टांग देने के दोषी अमृत कुमार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया ने ताउम्र उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सदर बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति राजमिस्त्री का काम करता है।

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वह इमारत के पीछे ही झुग्गी बनाकर परिवार के साथ रहता था। इस जगह छत्तीसगढ़ का ही अमृतकुमार भी झुग्गी में रहता था। घटना 11 मार्च 2013 की है। राजमिस्त्री की सात वर्षीय बेटी झुग्गी के बाहर खेल रही थी। अमृत कुमार उसे मिठाई खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया।
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अमृत बच्ची को बीपीटीपी के निर्माणाधीन फ्लैट में ले गया। वहां तीसरी मंजिल पर एक खाली फ्लैट में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। असफल होने पर बच्ची के शरीर से छेड़छाड़ की। लहूलुहान बच्ची ने अपने पिता से शिकायत करने को कहा। भेद खुल जाने के डर से अमृत ने बच्ची को बेरहमी से गला घोंट कर मार डाला।
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हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए अमृत ने बच्ची के गला को तार से लपेट कर खिड़की से लटका दिया और फरार हो गया। शाम तक बच्ची के वापस नहीं पहुुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। 12 मार्च 2013 की सुबह परिजनों को बच्ची का शव बीपीटीपी के खाली पड़े फ्लैट में लटका हुआ मिला।


सदर बल्लभगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अमृत को पकड़ा था। उसने दुष्कर्म और हत्या करना कुबूल किया था। तबसे मामला अदालत में विचाराधीन था। सरकारी वकील रवींद्र गुप्ता ने बताया कि अमृत कुमार को ताउम्र उम्रकैद सुनाई गई है। इसका अर्थ है कि वह मौत होने तक जेल में सजा भुगतेगा। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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