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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में चार को सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Sat, 26 Jul 2014 12:18 PM IST
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फरीदाबाद में एक अदालत ने 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोप में दो महिलाओं सहित चार लोगों को 5 व 10 साल की कैद सहित जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की अदालत ने शुक्रवार को महिला मधु को 5 साल की कैद व 50,500 रुपये जुर्माना, कविता को 1,00,500 रुपये जुर्माना व 5 साल की कैद, मधु के पति राजू व मधु के भाई सतीश कों 10 साल की कैद व 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पेश मामले में 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की सीमा (काल्पनिक नाम) ने थाना सेक्टर-7 में 24 सितंबर 2013 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि 20 अप्रैल 2013 को पिता ने उसे बहुत डांटा था। जिसके बाद पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली की मां कविता ने सीमा से कहा कि वह अपने घर से रुपये लेकर आए तो उसे अपने घर रख लेगी और बढ़िया सी नौकरी भी लगवा देगी।
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सीमा अपने घर से कुछ रुपये लेकर कविता के पास आ गई। आरोप है कि दो दिन कविता ने अपने साथ रखने को बाद सीमा को मधु नाम की अपनी सहेली को सौंप दिया। आरोप है कि मधु इंद्रा नगर में कुछ गलत कार्यों में लिप्त थी। उसने कुछ दिनों तक सीमा को एक गांव में रखा और उससे गलत काम करवाने और सतीश से शादी कराने का दबाव बनाया।
सीमा द्वारा विरोध करने और सब को बता देने की बात पर चारों आरोपी उसे 24 सितंबर 2013 को वाईएमसीए चौक पर छोड़ कर फरार हो गए। इसके बाद सीमा अपने घर पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।