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Delhi: बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, पीड़िता ने 17 साल की उम्र में दिया था बच्चे को जन्म

Mon, 29 Apr 2024 10:59 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Mon, 29 Apr 2024 10:59 PM IST
सार

अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी 44 वर्षीय पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता ने 17 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया था।

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Court sentenced life imprisonment to father guilty of misdeed minor daughter in delhi
court room - फोटो : ANI

विस्तार

अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी 44 वर्षीय पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा, अपराध इतना शैतानी है कि यह कम करने वाली परिस्थितियों पर भारी पड़ा। यह भी देखा गया कि आजीवन कारावास की सजा दोषी को नष्ट किए बिना सामान्य निवारक के रूप में काम करने के अलावा न्याय और समाज के हित में भी काम करेगी। पीड़िता ने 17 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया उस व्यक्ति के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिसे पहले अदालत ने दुष्कर्म और बच्चों की सुरक्षा की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा, अपराध की शैतानी प्रकृति और यह तथ्य कि पीड़िता दोषी की बेटी थी और उसकी देखभाल और सुरक्षा में थी, दोषी की व्यक्तिगत परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। 
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अदालत ने 22 अप्रैल के फैसले में कहा, आजीवन सजा न्याय के साथ-साथ समाज के हित में भी काम करेगी। इसके अलावा यह दोषी को नष्ट नहीं करेगी, हालांकि यह एक सामान्य निवारक के रूप में काम करेगी। अदालत ने कहा, हालांकि गंभीर कारकों में पीड़िता का मासूम और असहाय बच्चा होना शामिल है, जिसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया।

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