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Terror Funding Case: इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 4 सितंबर को सुनाएगा आदेश

Wed, 28 Aug 2024 02:42 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 28 Aug 2024 02:42 PM IST
सार

जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा।

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Court reserves verdict on Engineer Rashid's bail plea
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट 4 सितंबर को आदेश सुनाएगा। जमानत अर्जी पर सुनवाई बंद कमरे में हुई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। बता दें कि इंजीनियर राशिद ने इस साल के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था। टेरर फंडिंग के मामले में वो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।

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