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1984 Sikh Riots: जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है मामला

Fri, 19 Jul 2024 04:26 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 19 Jul 2024 04:26 PM IST
सार

दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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court reserves order on framing charges against Tytler in 1984 anti-Sikh riots in delhi
जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने शुक्रवार को सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मसले पर आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 2 अगस्त को आदेश सुना सकती है।

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सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से आरोप लगाया था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद अंबेसडर कार से बाहर निकले और सिखों को मारने के लिए भीड़ को उकसाया।
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इस मामले में पिछले साल अगस्त में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।

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