फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   court reserved decision on punishment of culprit in Soumya Vishwanathan murder case

Soumya Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दोषियों की सजा का एलान आज, पूरी हो चुकी है बहस

Sat, 25 Nov 2023 05:39 AM IST
श्याम जी. पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 25 Nov 2023 05:39 AM IST
सार

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विज्ञापन
court reserved decision on punishment of culprit in Soumya Vishwanathan murder case
सौम्या विश्वनाथन (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में आज दोषियों को सजा सुना सकती है। शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

विज्ञापन


सभी दोषियों के शपथ पत्रों के सत्यापन के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट सचिव, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), दक्षिण, साकेत कोर्ट से प्राप्त हो गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि इसकी एक प्रति राज्य के सरकारी वकील के साथ-साथ दोषियों के संबंधित वकील को भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि अभियोजक और दोषियों के वकीलों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने कहा सजा पर आदेश 25 नवंबर को पेश किया जाए।
विज्ञापन


सात नवंबर को अदालत ने यह देखते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि दोषियों द्वारा दायर हलफनामों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले 18 अक्टूबर को अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को धारा 302, और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत संगठित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते समय विश्वनाथन को देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे। पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा से हत्या में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed