फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   court orders to give protection to newly wed couple from khap panchayat

अपनों से ही मारे-मारे फिर रहे हैं युवा दंपति

Sat, 06 Jun 2015 07:34 PM IST
Updated Sat, 06 Jun 2015 07:34 PM IST
विज्ञापन
court orders to give protection to newly wed couple from khap panchayat

अंतर्जातीय विवाह करने वाले एक नवदंपति को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस संरक्षण देने का निर्देश दिया है। नवदंपति को खाप पंचायत से जान को खतरा है, लिहाजा शादी केबाद से दोनों छिपते फिर रहे हैं।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अवकाशकालीन पीठ ने हरियाणा पुलिस को फरीदाबाद में गुपचुप तरीके से रह रहे इस नवदंपति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा है।
विज्ञापन


साथ ही इस मामले में दिल्ली और हरियाणा को नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं युवती ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि खाप से उसे और उसके पति को जान का खतरा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

खाप ने दी है जान से मारने की धमकी

court orders to give protection to newly wed couple from khap panchayat

स्नातक कक्षा की छात्रा 19 वर्षीय युवती की ओर से पेश वकील सुग्रीव दुबे ने अवकाशकालीन पीठ के समक्ष कहा कि युवती ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मेंकाम करने वाले एक युवक से शादी की है।

खाप पंचायत की ओर से नवदंपति को जान से मारने की धमकी मिली है। खाप का कहना है कि अंतर्जातीय विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। सुग्रीव दुबे ने पीठ को बताया कि दोनों बालिग हैं।

साथ ही उन्होंने 11 मई को आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र भी पीठ के समक्ष रखा। जिसके बाद पीठ ने हरियाणा पुलिस से नवदंपति को संरक्षण देने के लिए कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed