फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   court orders insurance company to give 4 lakhs to victim's child

हादसे में मां की मौत, बच्चों को 4 लाख मुआवजा

Sat, 12 Jul 2014 10:35 PM IST
Updated Sat, 12 Jul 2014 10:35 PM IST
विज्ञापन
court orders insurance company to give 4 lakhs to victim's child

दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में उसके नाबालिग बच्चों को मुआवजा देने का बीमा कंपनी को निर्देश दिया है।

विज्ञापन


खास बात यह है कि आदेश उस बीमा कंपनी को दिया गया है जिसके साथ उसके पति की बाइक का बीमा था। दरअसल महिला के पति की बाइक की पैकेज पॉलिसी थी जिसमें बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी भी कवर होती है।
विज्ञापन


कड़कड़डूमा जिला अदालत की एमएसीटी जज किरण बंसल ने नौ जुलाई को मृतक रेखा के दो नाबालिग बच्चों को 4,17,500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बाइक पर ली थी पैकेज पॉलिसी

court orders insurance company to give 4 lakhs to victim's child

इस राशि पर नौ फीसदी की दर से ब्याज भी दिया जाना है। यह राशि दोनों बच्चों को बराबर हिस्से में दी जाएगी।

याचिका पर बहस करते हुए वकील प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस मामले में टक्कर मारने वाली बाइक और उसका चालक पकड़ा नहीं गया है। मृतका की मौत से उसके बच्चों प्रेम व स्नेह का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। रेखा के पति की हादसे में कोई गलती नहीं है।

इस हालात में उसके बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि उसके पति की बाइक पर पैकेज पॉलिसी ली गई थी जिसमें पीछे बैठने वाली सवारी भी कवर होती है।

ऐसे हुआ था हादसा

court orders insurance company to give 4 lakhs to victim's child

पेश मामले के अनुसार झिलमिल कॉलोनी निवासी रेखा, 4 मई 2012 को अपने पति देवनाथ के साथ बाइक से गाजियाबाद जा रही थी। एक अज्ञात बाइक ने देवनाथ की बाइक को सूर्या नगर रेड लाइट पर टक्कर मार दी थी।

इस हादसे में रेखा की मौत हो गई थी लेकिन दोषी बाइक चालक पकड़ा नहीं जा सका था। इस मामले की एफआईआर नहीं हुई थी, पुलिस ने केवल डीडी इंट्री की थी।

हादसे के बाद रेखा के बच्चों ने अपनी दादी जालिया देवी के माध्यम से याचिका दायर मुआवजा दिलाने की मांग की थी। मुआवजे की याचिका में बीमा कंपनी के अलावा देवनाथ को भी पार्टी बनाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed