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यौन उत्पीड़न मामला: कोर्ट ने जारी किया समन, दो गवाहों को बुलाया; बृजभूषण सिंह बोले- मामला ऐसे ही चलता रहेगा
Thu, 11 Jul 2024 05:53 PM IST
अनुज कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 11 Jul 2024 05:53 PM IST
सार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दो अभियोजन पक्ष के गवाहों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी कर दिए हैं।
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बृजभूषण शरण सिंह
- फोटो : एएनआई
विस्तार
अदालत ने बृहस्पतिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में 26 जुलाई को दो पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया।
इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी आरोपी हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने दोनों पुलिस अधिकारियों को बयान दर्ज कराने के लिए 26 जुलाई के लिए समन जारी किया।
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अदालत ने मई में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे, जिन्होंने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।
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#WATCH | Brij Bhushan Sharan Singh says, "...The process is underway. Case will continue like this...," as he leaves from the Rouse Avenue Court. https://t.co/ehKA1AWvet pic.twitter.com/SoT4BCWnpE
— ANI (@ANI) July 11, 2024विज्ञापन
इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी आरोपी हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने दोनों पुलिस अधिकारियों को बयान दर्ज कराने के लिए 26 जुलाई के लिए समन जारी किया।
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अदालत ने मई में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे, जिन्होंने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।