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कोरोना का खतरा: अगर आज संक्रमण दर नहीं आई नीचे तो घोषित होगा येलो अलर्ट, ग्रेप पर चलेगी दिल्ली, जानिए इसके बारे में सबकुछ

Mon, 27 Dec 2021 09:41 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 27 Dec 2021 09:41 AM IST
सार

दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और शहर में कितने केस आने पर क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा इसके लिए एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार किया है जिसके तहत विभिन्न रंगों के अलर्ट जारी होंगे और बाजार से लेकर अन्य चीजें अपने आप उक्त व्यवस्था के तहत बंद होती चली जाएंगी। इस प्लान के बारे में सबकुछ जानने के लिए पढ़ें ये खबर...

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Coronavirus in Delhi if on Monday infection increases then yellow alert issue and grap system will formulate
सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ बढ़ा रही कोरोना का खतरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना की संक्रमण दर .50 फीसदी से पार जाने के साथ ही दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अगर सोमवार को संक्रमण दर नीचे नहीं आई तो दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित कर दिया जाएगा। सरकार ने एहतियातन रविवार को ही रात्रि कर्फ्यू का एलान कर दिया है, लेकिन येलो अलर्ट जारी होते ही सबसे बड़ा असर मेट्रो सेवा पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी क्षमता के साथ चल रही मेट्रो में 50 फीसदी यात्री ही सफर कर सकेंगे। वहीं, बाजार भी सम-विषम फार्मूले पर खुलेंगे। दिल्ली कोविड के ग्रेप पर चलने लगेगी। आगे अगर संक्रमण दर बढ़ती है तो उसी क्रम में पाबंदियां भी सख्त होती जाएंगी।

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येलो अलर्ट : यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक कोरोना की संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से ज्यादा होगा। या एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती होंगे। इस दौरान अनलॉक की स्थिति होगी। यानी दिल्ली खुली रहेगी।

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ये लागू होंगी पाबंदी

. मेट्रो 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी।
. शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लीनिक, योग संस्थान व जिम बंद हो जाएंगे।
. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू।
. सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच दुकानें व शॉपिंग माल सम-विषम फार्मूले पर खुलेंगे।
. सुबह 8 से रात 10 बजे तक 50 फीसदी की क्षमता पर रेस्तरां और दोपहर 12 से रात 10 तक 50 फीसदी की क्षमता पर बार खुलेंगे। 

अंबर अलर्ट : यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक एक प्रतिशत से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। या एक सप्ताह के अंदर 3500 नए मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएंगे। उद्योग-धंधे खुले रहेंगे। बाजार भी खुलेंगे। मॉल की दुकानें सम-विषम आधार पर खुलेंगी। 

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ये लागू होंगी पाबंदी

. मेट्रो 33 फीसदी की क्षमता पर चलेगी।
. निजी दफ्तर 50 फीसदी की क्षमता पर।
. शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लीनिक, योग संस्थान व जिम बंद हो जाएंगे।
. रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू।
. सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच दुकानें व शॉपिंग माल दिन में सम-विषम फार्मूले पर खुलेंगे।
. रेस्तरां में खाने की पाबंदी और बार बंद।

क्या है ऑरेंज अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर होगी। या एक सप्ताह के भीतर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर एक सप्ताह में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान सिर्फ वह निर्माण कार्य चालू रहेंगे जहां मजदूरों को रहने की सुविधा हो। उद्योग-धंधे पूरी तरह नहीं खुलेंगे। दुकानें-मॉल समेत अन्य गतिविधियां बंद हो जाएंगी।

ये लागू होंगी पाबंदी

. मेट्रो बंद।
. आवश्यक सेवाओं के अलावा निजी दफ्तर बंद।
. शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लिनिक, सैलून, सैलून, योग संस्थान व जिम बंद हो जाएंगे।
. रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू।
. सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच इकलौती दुकानें ही खुलेंगी। शॉपिंग माल बंद।
. रेस्तरां में खाने की पाबंदी और बार बंद।

रेड अलर्ट : यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर रहे या फिर एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए मामले आ जाएं या फिर 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होगी। 

ये लागू होगी पाबंदी

. मेट्रो बंद।
. आवश्यक सेवाओं के अलावा निजी दफ्तर बंद।
. शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लीनिक, सैलून, योगा संस्थान व जिम बंद हो जाएंगे।
. पूरी तरह बंद।
. सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच इकलौती दुकानें ही खुलेंगी।
. शॉपिंग माल बंद।
. रेस्तरां में खाने की पाबंदी और बार बंद।
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