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नई की कीमत पर ग्राहक को बेच दी पुरानी गाड़ी, फ्री सर्विस करने पर खुला राज
Thu, 28 Mar 2019 09:13 AM IST
vivek shukla
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 28 Mar 2019 09:13 AM IST
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
उपभोक्ता से नई गाड़ी के रुपये लेकर पुरानी गाड़ी बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने टाटा मोटर्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने जुर्माने की राशि का 30 दिन में भुगतान करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के इस फैसले से उपभोक्ता अजय कुमार संतुष्ट नहीं हैं। इस पर उन्होंने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील दायर करने का निर्णय लिया है।
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गांव पिनगवां (नूंह) निवासी अजय कुमार ने 17 अगस्त 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि उन्होंने टाटा टियागो गाड़ी सेक्टर-49 स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम एरिस्टो मोटर्स से 25 मई 2017 को खरीदी थी। गाड़ी खरीदने के बाद वह 4 जुलाई 2017 को गाड़ी की पहली फ्री सर्विस करवाने के लिए शोरूम पर गए थे।
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इस दौरान उन्हें पता लगा कि यह गाड़ी पहले 31 मार्च 2017 को प्रशांत अग्रवाल नाम के व्यक्ति को बेची जा चुकी है जिसने इसकी फ्री सर्विस पहले ही करवा ली है। इस पर उन्होंने शोरूम के मैनेजर से संपर्क किया और इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन मैनेजर ने कोई सुनवाई नहीं की।
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इसके साथ ही उन्होंने टाटा मोटर्स की ऐप पर भी इस बाबत शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने के कारण उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। मामले में फोरम अध्यक्ष एस बी लोहिया, सदस्य सुरेंद्र सिंह बाल्यान, सुजाता प्रुथी ने सुबूतों एवं गवाहों के आधार पर टाटा मोटर्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।