फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Complaint against Kapil Mishra related to 2020 Delhi riots dismissed

Delhi NCR News: कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी शिकायत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 08:45 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भाजपा नेता और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बिना किसी उचित कारण के लगातार अनुपस्थित रहा, जिससे स्पष्ट है कि वह जानबूझकर मुकदमे की कार्यवाही में देरी कर रहा था।



अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की बार-बार गैर-हाजिरी और मामले में कोई दिलचस्पी न दिखाने के आधार पर शिकायत को ‘गैर-अभियोजन’ के आधार पर खारिज करना उचित है। यह शिकायत मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी। इससे पहले अदालत शिकायतकर्ता की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग भी खारिज कर चुकी थी और उसे अपना बयान दर्ज कराने के लिए निर्देश दिया था। हालांकि, शिकायतकर्ता 27 मार्च, 8 अप्रैल, 17 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुई सुनवाइयों में लगातार पेश नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता के वकील के रवैये पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वकील द्वारा बार-बार विरोधाभासी बयान दिए गए, जिससे लगता है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने यह भी माना कि लगातार तीन सुनवाइयों में गैर-हाजिरी से साफ होता है कि शिकायतकर्ता को मामले को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed