महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह व उनके सहयोगी के खिलाफ आरोप तय, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश
पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है।
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दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है।
अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354 (शील भंग करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध में आरोप तय किए है। हालांकि, छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बृजभूषण शरण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। 15 जून 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करना), 354ए (यौन टिप्पणी), 354डी (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था।
शिकायतकर्ताओं ने पहले सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच सही रास्ते पर है। बृजभूषण सिंह पर एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने उस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत क्लोजर रिपोर्ट दायर की।
विशेष रूप से 26 अप्रैल को अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिए बृजभूषण सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। सिंह ने कहा था कि जब एक पहलवान द्वारा कथित घटना घटी तो वह दिल्ली में नहीं थे।
बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय किए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं।'
'दबदबा तो न्यायपालिका का है'
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय होने पर ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कहा कि देश में दबदबा तो न्यायपालिका का है। यह सत्य और महिला पहलवानों के संघर्ष की जीत है। पहली सीढ़ी पर जीत मिल गई है। जल्द ही बृजभूषण को सजा भी हो जाएगी। ऐसे में फांसी लगाने व राजनीति छोड़ने वाले बयान को याद रखना चाहिए। वहीं पहलवान साक्षी मलिक और गीता फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर न्यायालय के फैसले की सराहना की।
'पापों की सजा मिलेगी'
पहलवान गीता फोगाट ने लिखा है कि देर आए दुरुस्त आए। बृजभूषण शरण के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। बृजभूषण के खिलाफ महिलाओं की न्याय की लड़ाई में यह पहली जीत है और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। बहुत जल्द ही आरोपी को उसके पापों की सजा मिलेगी। हमारी बहनों को और उन सभी को सैल्यूट, जिन्होंने इस लड़ाई के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की।
साक्षी ने लिखा- कई रात गर्मी, बारिश में सड़क पर सोना पड़ा
साक्षी मलिक ने लिखा न्यायालय ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। हम न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। हमें कई रात गर्मी, बारिश में सड़क पर सोना पड़ा। अपना करिअर त्यागना पड़ा। तब जाके आज न्याय की लड़ाई में कुछ कदम आगे बढ़ पाए हैं। जिन लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया उनका दिल से आभार और जिन्होंने ट्रोलिंग और घटिया बातें कीं, भगवान उनका भी भला करें।