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Delhi NCR News: भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में आरोप-पत्र का नोटिस रद्द कर दिया
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में आरोप तय करने के नोटिस को रद्द कर दिया है। अदालत ने विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त आधार नहीं बनता है या शिकायतकर्ता की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
भाजपा विधायक करनैल सिंह (शकूरबस्ती) पर आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जैन ने आरोप लगाया था कि सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में उनके घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद होने का झूठा और अतिरंजित दावा किया था, जो उनकी मानहानि करता है। इससे पहले जनवरी 2026 में अदालत ने जैन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए करनैल सिंह के खिलाफ प्रक्रिया जारी की थी और अप्रैल 2026 में आरोप तय करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। सिंह ने इसके खिलाफ सत्र अदालत में रिवीजन याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब नोटिस ऑफ एक्स्यूजेशन को सेट-असाइड कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोप तय करने का आधार नहीं बनता।
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में आरोप तय करने के नोटिस को रद्द कर दिया है। अदालत ने विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त आधार नहीं बनता है या शिकायतकर्ता की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
भाजपा विधायक करनैल सिंह (शकूरबस्ती) पर आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जैन ने आरोप लगाया था कि सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में उनके घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद होने का झूठा और अतिरंजित दावा किया था, जो उनकी मानहानि करता है। इससे पहले जनवरी 2026 में अदालत ने जैन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए करनैल सिंह के खिलाफ प्रक्रिया जारी की थी और अप्रैल 2026 में आरोप तय करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। सिंह ने इसके खिलाफ सत्र अदालत में रिवीजन याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब नोटिस ऑफ एक्स्यूजेशन को सेट-असाइड कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोप तय करने का आधार नहीं बनता।
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