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'किंगफिशर से भी एक सांसद...': कार्ति चिदंबरम की याचिका का विरोध, जानें सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा

Fri, 25 Jul 2025 09:07 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 25 Jul 2025 09:07 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सांसद कार्ति चिदंबरम की विदेश यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसका एजेंसी ने विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि किंगफिशर से भी कभी एक सांसद थे, जो आज ब्रिटेन में बैठे हैं।

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CBI raids MP Karti Chidambaram's foreign office
कार्ति चिदंबरम - फोटो : एएनआई

विस्तार

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों को आसान बनाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से (सीबीआई) विशेष वकील ने सांसद होने के आधार पर चिदंबरम की जमानत शर्तों में ढील देने संबंधी याचिका का विरोध करते हुए विजय माल्या मामले का हवाला दिया। सीबीआई के वकील ने कहा कि किंगफिशर से भी कभी एक सांसद थे, जो आज ब्रिटेन में बैठे हैं।

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चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह संसद में उपस्थित रहने वाले एक सांसद हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह सांसद हैं, ब्रिटेन के सांसद नहीं बनने वाले। इस पर माल्या का नाम लिए बिना सीबीआई के विशेष वकील ने कहा कि किंगफिशर से भी कभी एक सांसद थे और मौजूदा समय में वह ब्रिटेन में बैठे हैं।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए दी और 16 अक्तूबर की पूर्व निर्धारित तारीख को रद्द कर दिया। यह मामला कथित आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़ा है। सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक मामला दर्ज किया था।

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जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 में, जब कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे, इस मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दी गई थी, जिसमें अनियमितताएं हुई। मार्च 2018 में इस मामले में कार्ति चिदंबरम को उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि चिदंबरम ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकते।

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