Delhi: अरुंधति रॉय और डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ चलेगा मुकदमा, कश्मीर को लेकर दिया था भड़काऊ भाषण
अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मामला चलेगा। एलटीजी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। इस दौरान इन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने की बात की थी।
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भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मामला चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। इनके खिलाफ सुशील पंडित की शिकायत पर 28 अक्टूबर 2010 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे पहले एलजी ने अक्टूबर, 2023 में आईपीसी की धारा 153ए/153बी और 505 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उपरोक्त आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मंजूरी दी थी।
बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। इस दौरान इन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने की बात की थी। इस सम्मेलन में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी (सम्मेलन के एंकर और संसद हमले के मामले में मुख्य आरोपी), अरुंधति रॉय, डॉ. शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक राव शामिल थे।
यह आरोप लगाया गया कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने जोरदार तरीके से यह प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और भारत के सशस्त्र बलों द्वारा जबरन उस पर कब्जा किया गया था। भारत राज्य से जम्मू-कश्मीर राज्य की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई थी।