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Delhi NCR News: यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में स्थानांतरित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 03 Aug 2025 08:53 PM IST
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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ मीडिया संस्थान की तरफ से दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने निर्देश दिया कि इस मुकदमे की सुनवाई मंगल के खिलाफ मानहानि और अपमान के मुकदमे के साथ की जाए, जो 8 सितंबर को उच्च न्यायालय में लंबित है। अदालत ने कहा कि मुकदमे के स्थानांतरण से राहत के लिए मीडिया संस्थान की ओर से उठाई गई आपत्ति निराधार थी। दोनों मुकदमों की एक ही मंच पर सुनवाई वास्तव में समाचार एजेंसी सहित सभी पक्षों के लिए सुविधाजनक होगी। न्यायमूर्ति ने कहा कि यह अदालत याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी उचित मानता है कि दोनों मुकदमों की एक ही मंच पर एक साथ सुनवाई न्याय प्रशासन के हित में होगी। क्योंकि इससे न्यायिक समय की बचत होगी और आदेशों के टकराव से बचा जा सकेगा। संवाद
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