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मासूम को कुचलने वाले पुलिसकर्मी की जमानत खारिज

Tue, 30 Dec 2014 10:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 30 Dec 2014 10:51 AM IST
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Car loading on innocent, went to jail.

नई दिल्ली के यमुना खादर में नौ माह के बच्चे को कार से कुचलने व एक महिला को जख्मी करने के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत खारिज कर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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पुलिस ने सोमवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को पेश किया था जहां उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस ने आरोपी को रविवार शाम गिरफ्तार किया था।
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मंडावली पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी अशोक कुमार के खिलाफ रविवार को गैर इरादतन हत्या व लापरवाही से वाहन चलाते हुए जख्मी करने का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी पुलिसकर्मी पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात है और बाहरी दिल्ली के नरेला का रहने वाला है।
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कड़कड़डूमा जिला अदालत की ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुरभि शर्मा वत्स के समक्ष आरोपी की ओर जमानत याचिका दायर की गयी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर जांच अधिकारी को एक दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा।

इस बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि जांच अधिकारी व सरकारी वकील मौजूद है। इसलिए एक दिन खराब किए बिना आज ही जांच अधिकारी अपना जवाब पेश कर दें। इस पर सभी पक्षों में सहमति बन गईं, जिसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

 
जमानत याचिका पर बचाव व अभियोजन की दलीलों सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर बच्चे पर कार चढ़ाने व महिला को जख्मी करने के गंभीर आरोप हैं। उसे महिला ने रुकने का इशारा किया जिसकी अनदेखी करते हुए उसने बच्चे पर कार चढ़ा दी। मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

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