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स्याना बवाल: डेविड की जमानत खारिज, 8 नामजद और दर्जनों अज्ञात अब भी पुलिस के चंगुल से दूर

Tue, 29 Jan 2019 01:14 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुलंदशहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुलंदशहर Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 29 Jan 2019 01:14 AM IST
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bulandshahr syana violence CJM court rejects David bail plea
bulandshahr violence - फोटो : अमर उजाला

स्याना बवाल प्रकरण में सोमवार को सीजेएम कोर्ट से आरोपी डेविड की जमानत याचिका खारिज हो गई। जबकि, जेल में बंद 18 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14 दिन बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर पुलिस अब तक फरार चल रहे आठ नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है और न ही मृतक इंस्पेक्टर की पिस्टल बरामद की गई है। 

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बीते तीन दिसंबर को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गोकशी को लेकर हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। इसमें तत्कालीन स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह व युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 27 नामजद समेत 50-60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस मामले में अब तक 37 आरोपियों को दबोच कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। इसमें से 18 आरोपी नामजद और 19 आरोपी वायरल वीडियो के आधार पर प्रकाश में आए थे। पुलिस ने मृतक युवक सुमित को भी मामले में नामजद किया था। अभी आठ नामजद व अन्य अज्ञात आरोपी पुलिस के चंगुल से दूर हैं। 
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एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में सोमवार को आरोपी डेविड की जमानत याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आरोपी चमन, देवेंद्र, आशीष, जितेंद्र, सोनू, रोहित, कुलदीप, चंद्रपाल, हरेंद्र, टिंकू, छोटू, गुड्डू, जॉनी, अजय, सचिन, सतीश, विनीत और राजेश की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त हो रही थी, जिसे न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14 दिन बढ़ा दिया है। फरार आरोपियों और पिस्टल की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को दबोच कर पिस्टल को भी बरामद कर लिया जाएगा।

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