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जनसभा करने का मामला: कोर्ट में नहीं हाजिर हुए भाजपा विधायक, कोर्ट ने डीएम और राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा पत्र

Sat, 06 Apr 2024 09:55 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: श्याम जी. Updated Sat, 06 Apr 2024 09:55 PM IST
सार

भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। मामले में  एमपी-एमएलए कोर्ट मामले में नाराजगी जताते हुए डीएम व राज्य चुनाव आयुक्त को विधायक के खिलाफ पत्र जारी किया है।
 

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BJP MLA Pradeep Chaudhary did not appear in court
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)

विस्तार

गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सदर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट मामले में नाराजगी जताते हुए डीएम व राज्य चुनाव आयुक्त को विधायक के खिलाफ पत्र जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि कि यदि आरोपी विधायक चुनाव प्रचार करते दिखे तो तत्काल एसएसपी व नगर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के लिए अवगत कराएं।

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अधिवक्ता वादी राकेश वर्मा ने बताया कि मुकदमा वादी वीरेंद्र सिंह के प्रोस्टेट पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को तलब कर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। मामला आठ फरवरी 2022 का है। मामले में तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोटोकॉल और डीएम द्वारा घोषित धारा 144 तथा आचार संहिता के आदेशों का उल्लंघन किया था। तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी द्वारा बिना अनुमति लिए जनसभा व रैली आयोजित की गई। इस पर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल, धारा 144 तथा महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था।
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विवेचना अधिकारी द्वारा ठीक प्रकार से साक्ष्य अंकित किए बिना मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश की गई थी। इस पर अधिवक्ता वादी ने न्यायालय के समक्ष बहस कर वादी का पक्ष प्रस्तुत किया। इसे सुनने के बाद न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब करते हुए मुकदमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की थी। पांच बार से जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, लेकिन वह फिर भी हाजिर नहीं हुए हैं। 
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ऐसे में न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त और डीएम बुलंदशहर को पत्र जारी किया है कि अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद विधायक हाजिर नहीं हुए हैं। यदि अभियुक्त सार्वजनिक सभा चुनावी सभा व चुनाव प्रचार करते हुए पाया जाता है तो इस संबंध में एसएसपी बुलंदशहर और थाना प्रभारी नगर को अवगत कराएं। इससे न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो सके।

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