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राजधानी में बीफ के मामले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को किया तलब

Thu, 14 Jul 2016 03:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 14 Jul 2016 03:20 AM IST
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Beef in the capital Delhi court summons on the case.
केजरीवाल और मनीष सिसोदिया - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बीफ की खपत व उसको रखने को अपराधीकरण की श्रेणी में रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। 

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मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को दायर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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याचिका में राजधानी में बीफ की खपत व उसे रखने संबंधी दिल्ली कृषि मवेशी निषेध संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध बताने संबंधी कुछ प्रावधानों को रद्द करने की मांग की गई है।

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कानून के छात्र और गैर सरकारी संगठन ने दायर की याचिका

Beef in the capital Delhi court summons on the case.
कोर्ट, अदालत - फोटो : file photo

यह याचिका कानून के छात्र और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ने दायर की है।

मुख्य याचिकाकर्ता गौरव जैन ने दलील दी है कि मवेशी निषेध संरक्षण अधिनियम के तहत मांस की खपत पर प्रतिबंध याचिकाकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों व उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

याची ने तर्क रखा कि अपनी पसंद का खाना खाना और सही जीवन स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। इस अधिनियम में उनके अधिकारों का हनन है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। 

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