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दिल्ली: अदालत परिसर में बंदर-कुत्ते को खाना खिलाने पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया सर्कुलर
Mon, 28 Feb 2022 07:45 PM IST
सुशील कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Mon, 28 Feb 2022 07:45 PM IST
सार
न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं, वादियों, कर्मचारियों के सदस्यों, पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को एक बार फिर इस अदालत परिसर के भीतर बंदरों और कुत्तों जैसे आवारा जानवरों को खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर सर्कुलर जारी कर कहा कि अदालत परिसर में बंदर और कुत्ते जैसे आवारा जानवरों को खाना खिलाने पर रोक है। सर्कुलर ने उच्च न्यायालय में तैनात अधिवक्ताओं, वादियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों को याद दिलाया कि उच्च न्यायालय परिसर के भीतर आवारा जानवरों को खिलाने की अनुमति नहीं है और दिसंबर के एक परिपत्र में निर्देशों ने इसे निर्दिष्ट किया था।
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डिप्टी रजिस्ट्रार जावेद खान द्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलर में कहा गया है कि इस न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं, वादियों, कर्मचारियों के सदस्यों, पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को एक बार फिर इस अदालत परिसर के भीतर बंदरों और कुत्तों जैसे आवारा जानवरों को खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को दिल्ली की सड़कों से गाय और बैल सहित आवारा जानवरों को हटाने के लिए कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट फैसला दिया था कि यह सुनिश्चित करना हर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) या नगर निगम का कर्तव्य और दायित्व है कि देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में हर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को भोजन और पानी तक पहुंच हो।
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