फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   As wide as the road, the more will house tax.

सड़क जितनी चौड़ी, हाउस टैक्स उतना ज्यादा लगेगा

Tue, 02 Jun 2015 01:22 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Tue, 02 Jun 2015 01:22 PM IST
विज्ञापन
As wide as the road, the more will house tax.
अब पॉश कालोनी हो, सामान्य या मलिन बस्ती, दुकानों और शोरूमों के सामने की सड़क की चौड़ाई अगर बराबर होगी तो हाउस टैक्स भी बराबर ही चुकाना पड़ेगा।
विज्ञापन


रिहायशी भवनों पर यह नियम पहले से लागू है, लेकिन अब नई कॉमर्शियल टैक्स पॉलिसी में व्यावसायिक संस्थानों के लिए भी यह नियम लागू कर दिया गया है।

पॉश कालोनियों और मलिन बस्तियों में एक समान टैक्स निर्धारण का यह मुद्दा बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक में भी गूंजेगा। पार्षद इसका विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं।

दरअसल, मकानों पर टैक्स लगाने का फार्मूला सरकार ने करीब 10 साल पहले ही बदलकर सेल्फ असेसमेंट स्कीम लागू कर दी थी।

अब बीते साल से शासन ने कॉमर्शियल बिल्डिंगों पर टैक्स निर्धारण के लिए भी नई नीति पास की थी। एक साल तक यह नीति अटकी रही। निगम ने अब इस नई नीति के मुताबिक टैक्स निर्धारण शुरू कर दिया है।
विज्ञापन


तीन कैटेगरी के मुताबिक होगा टैक्स निर्धारण
नई पॉलिसी के मुताबिक कॉमर्शियल बिल्डिंगों पर भी रेजिडेंशियल पॉलिसी के अनुसार ही तीन कैटेगरी में टैक्स निर्धारण होगा।

12 मीटर तक चौड़ी सड़क किनारे बने शोरूम या दुकानों पर 66 पैसे प्रति वर्ग फुट, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 83 पैसे और 24 मीटर से चौड़ी सड़क पर स्थित इमारतों पर 1 रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से टैक्स निर्धारण होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें भी अस्पताल, होटल्स, शोरूम व अन्य इमारतों के लिए आवासीय दरों का 2 से 6 गुना तक टैक्स लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed