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अर्नब गोस्वामी व उनके चैनल पर गलत रिर्पोर्टिंग का आरोप, हाईकोर्ट ने नोटिस भेज मांगा जवाब

Sat, 05 Aug 2017 09:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 05 Aug 2017 09:25 AM IST
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arnab goswami and his channel republic gets court notice for wrong reporting allegations

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी व उनके रिपब्लिक टीवी चैनल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के बारे में गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। थरूर ने तर्क रखा है कि वे उनकी चुप्पी का सम्मान करें।

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न्यायमूर्ति मनमोहन के समक्ष शशि थरूर ने दायर मानहानि मामले में कहा कि अर्नब गोस्वामी के वकील ने 29 मई को आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा बावजूद इसके समाचारों में उनकी प्रतिष्ठा खराब करने व मानहानि पूर्ण तथ्य दिखाए जा रहे है।
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अदालत ने अर्नब व चैनल को नोटिस जारी करते हुए कहा आपको याची की चुप्पी के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अदालत को अर्नब व चैनल को सुनंदा पुष्कर की हत्या का उल्लेख करने से रोकना चाहिए। अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह हत्या का मामला है।

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अरनब गोस्वामी ने दी ये सफाई

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर - फोटो : getty images

गोस्वामी और चैनल की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि उन्होंने समाचारों को प्रसारित करते समय केवल वास्तविक साक्ष्यों और पुलिस रिपोर्टों को ही सामने रखा है। उन्होंने और चैनल ने कभी थरूर को हत्यारा नहीं बताया।

अदालत ने कहा आपने आश्वासन दिया था समाचारों मेंयाची का नाम नहीं लिया जाएगा। अदालत ने कहा आपके मुवक्क्लि को इसका पालन करना होगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अगसत तय की है।

थरूर ने अपनी पत्नी की मौत से संबंधित खबरों को गलत तरीके से दिखाने और उनकी बदनामी करने पर चैनल व अर्नब के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ है। उन्होंने यह आवेदन उसी याचिका में दायर किया है। संनुदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दक्षिण दिल्ली में एक पांच सितारा होटल के एक कमरे में मृत पाई गई थी।

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