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Amarnath Yatra: हेलीकॉप्टर सुविधा के नाम पर कालाबाजारी मामले पर जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने श्राइन बोर्ड से मांगा जवाब
Mon, 23 May 2022 05:43 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Mon, 23 May 2022 05:43 PM IST
सार
सुनवाई के दौरान श्राइन बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि अमरनाथ तीर्थयात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए शत-प्रतिशत बुकिंग एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। पीठ ने फिलहाल बोर्ड को इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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अमरनाथ यात्रा
- फोटो : istock
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विस्तार
अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा प्रदान करने और जनता द्वारा सीधी बुकिंग के लिए सभी टिकटों को ऑनलाइन सुलभ बनाने के लिए बुकिंग एजेंटों द्वारा कथित कदाचार और कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मुददे पर अमरनाथजी श्राइन बोर्ड से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने अमरनाथजी श्राइन बोर्ड को पूरे मामले में लगाए गए आरोपों पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 31 मई तय की है।
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अधिवक्ता अवध बिहारी कौशिक के माध्यम से भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद द्वारा दायर एक याचिका पर यह निर्देश दिया गया है। याची ने कहा कि अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग एक्सेस करने पर उपयोगकर्ताओं को हेलीकॉप्टर कंपनियों द्वारा बनाई गई वेबसाइटों पर भेज दिया जाता है। आरोप है कि ये एजेंट उन टिकटों को जरूरतमंदों को ऊंची कीमत पर बेचते हैं। याची ने कहा कि असहाय तीर्थयात्रियों को होटल व्यवसायियों के माध्यम से पैकेज के हिस्से के रूप में अत्यधिक दरों पर जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होता है भले ही टिकट बोर्ड द्वारा निर्धारित रियायती दरों पर बेची जानी हों।
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याची ने अदालत से आग्रह किया कि श्राइन बोर्ड ही सीधे बुकिंग के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या भारतीय रेलवे जैसा पोर्टल बनाए ताकि बुर्जुगों व आम लोगों को बोर्ड द्वारा तय रियायती दरों पर टिकट मिल सकें। याचिका में कहा गया है पारदर्शिता और समान रूप से सुलभ सभी टिकटों को ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराने का कोई कारण या औचित्य नहीं हो सकता है, यह सार्वजनिक हित होगा और ऐसा नहीं करना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित के खिलाफ है।
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