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Delhi NCR News: अजीत भारती अग्रिम जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
यूट्यूबर और टिप्पणीकार अजीत भारती ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर के समक्ष आज मामला पेश हुआ। भारती के वकीलों ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों में एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस भी जारी नहीं किया है। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस भारती को नोटिस जारी करती है तो उसकी प्रति अदालत में पेश की जाए, ताकि एससी/एसटी एक्ट के तत्वों की प्रारंभिक संतुष्टि की जांच की जा सके। अदालत ने जांच अधिकारी को समन जारी किया और 31 अगस्त को सुनवाई तय की। उत्तर एवेन्यू पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त को आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के दिल्ली अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप है कि भारती ने अपने वीडियो में जातिवादी और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।
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नई दिल्ली।
यूट्यूबर और टिप्पणीकार अजीत भारती ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर के समक्ष आज मामला पेश हुआ। भारती के वकीलों ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों में एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस भी जारी नहीं किया है। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस भारती को नोटिस जारी करती है तो उसकी प्रति अदालत में पेश की जाए, ताकि एससी/एसटी एक्ट के तत्वों की प्रारंभिक संतुष्टि की जांच की जा सके। अदालत ने जांच अधिकारी को समन जारी किया और 31 अगस्त को सुनवाई तय की। उत्तर एवेन्यू पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त को आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के दिल्ली अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप है कि भारती ने अपने वीडियो में जातिवादी और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।