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एयर इंडिया केस: आरोपी शंकर मिश्रा को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, बेंगलुरु से हुई थी गिरफ्तारी

Sat, 07 Jan 2023 04:11 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 07 Jan 2023 04:11 PM IST
सार

इस मामले में पुलिस ने एयर इंडिया के स्टाफ को भी शुक्रवार को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। शनिवार को स्टाफ पहुंचा तो उनसे भी पूछताछ की गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी को लाया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

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Air India peeing case delhi police arrest accused shankar mishra from bengaluru produce court staff questio
एयर इंडिया के विमान में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एयर इंडिया के विमान में महिला पर पेशाब करने के आरोपी मुंबई निवासी शंकर मिश्रा को आईजीआई थाना पुलिस की टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। उसे दिल्ली लाया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की तीन दिन की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

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इस मामले में पुलिस ने एयर इंडिया के स्टाफ को भी शुक्रवार को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। शनिवार को स्टाफ पहुंचा तो उनसे भी पूछताछ की गई।
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क्या है मामला
गौरतलब है कि 26 नवंबर को न्यूयार्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था। इसके अलावा आरोपी के बारे में जानकारी लेने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपी एस मिश्रा के एक रिश्तेदार से मिलने मुंबई पहुंच गई है और पूछताछ कर रही है। इससे पहले एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी है। नियमानुसार वह इतनी ही अधिकतम सजा ऐसे यात्री को दे सकती है।  
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आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उसने एयर इंडिया द्वारा की गई शिकायत के आधार पर इस हैरान करने वाले मामले में एफआईआर दायर कर ली है। मामले में आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा  354, 509 और भारतीय विमानन कानून की धारा 23 के तहत केस दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला व आरोपी दोनों दिल्ली में नहीं रहते हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि महिला के आसपास बैठने वाले यात्रियों से भी पूछताछ की जाएगी।

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