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मारपीट का केस वापस लेने वाले दोनों पक्ष लगाएंगे 100 पेड़, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 22 Sep 2018 07:15 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला करने वाले दो पक्षों को दिल्ली में 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि समाज के प्रति सद्भावना के रूप में ये पेड़ लगाए जाएं।
न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कार्रवाई रद्द करते हुए दोनों को राजधानी में 100 पेड़ लगाने का फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि इन पेड़ों की उम्र कम से कम 3 साल और ऊंचाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए।
आगे भी दोनों याचिकाकर्ताओं को सामाजिक कार्य के लिए प्रयास करते रहना होगा। पीठ ने यह भी निर्देश दिए कि दोनों दिल्ली के जिला पार्क, विकास पुरी में 50-50 पेड़ लगाएंगे और इस संबंध में 26 सितंबर को सुबह 11:00 बजे निदेशक (बागवानी), दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।
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न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कार्रवाई रद्द करते हुए दोनों को राजधानी में 100 पेड़ लगाने का फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि इन पेड़ों की उम्र कम से कम 3 साल और ऊंचाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए।
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आगे भी दोनों याचिकाकर्ताओं को सामाजिक कार्य के लिए प्रयास करते रहना होगा। पीठ ने यह भी निर्देश दिए कि दोनों दिल्ली के जिला पार्क, विकास पुरी में 50-50 पेड़ लगाएंगे और इस संबंध में 26 सितंबर को सुबह 11:00 बजे निदेशक (बागवानी), दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।
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इसके बाद पीठ ने यह भी कहा कि कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन ठीक ढंग से हुआ या नहीं, इसे लेकर हलफनामा 31 अक्तूबर तक दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ दायर किया जाना चाहिए।
जो भी हलफनामा दायर करने में विफल होगा, उसके खिलाफ केस नवंबर में सूचीबद्ध किया जाएगा। दोनों याचिकाकर्ताओं ने पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन में एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें मारपीट, चोट पहुंचाने व अन्य आपराधिक धाराएं लगाई गई थीं। अब पीठ के समक्ष दोनों पक्षों ने मामले को सुलझाने की इच्छा जताई। इसके बाद पीठ ने पेड़ लगाने का फैसला सुनाया।
जो भी हलफनामा दायर करने में विफल होगा, उसके खिलाफ केस नवंबर में सूचीबद्ध किया जाएगा। दोनों याचिकाकर्ताओं ने पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन में एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें मारपीट, चोट पहुंचाने व अन्य आपराधिक धाराएं लगाई गई थीं। अब पीठ के समक्ष दोनों पक्षों ने मामले को सुलझाने की इच्छा जताई। इसके बाद पीठ ने पेड़ लगाने का फैसला सुनाया।