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Delhi NCR News: निजी स्कूलों मेें ईडब्लयूएस-डीजी-सीडब्लयूएसएन के लिए दाखिला रेस शुरू, 16 तक करें आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Feb 2026 08:17 PM IST
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नर्सरी दाखिला
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- दिल्ली के 1700 से अधिक स्कूलों में 40 हजार सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित
-शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए दिशा-निर्देश जारी

-कंप्यूटराइज्ड ड्रा के लिए अलग से जानकारी जारी की जाएगी

-पंसदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए आवासीय पता गलत पाए जाने पर आवेदन रद किया जाएगा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी की सीटों पर दाखिले शुरु होने का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने इन वर्गो की 25 फीसदी सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार (21 फरवरी) से शुरू की है। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 मार्च तक हो सकेगा। बच्चों के स्कूल आवंटन के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रा की तिथियों की घोषणा अभी नहीं की गई है। कंप्यूटराइज्ड ड्रा, दस्तावेजों की छंटनी और दाखिले की तारीख बाद में जारी की जाएगी।

शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्लयूएस), वंचित वर्ग (डीजी) व सीडब्लयूएसएन (विशेष जरूरत वाले बच्चे) के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले सामान्य श्रेणी की 75 फीसदी सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है। अब बाकी बची 25 फीसदी सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें से तीन फीसदी सीटें विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए होंगी। अभिभावक निजी स्कूलों में इन कक्षाओं की चालीस हजार से अधिक सीटों पर शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया कि अभिभावक एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके केवल एक ही पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन-दाखिला प्रक्रिया से संंबंधी सभी संचार इसी नंबर के माध्यम से किए जाएंगे। एक आवेदक की ओर से एक ही आवेदन को स्वीकार होगा। यदि किसी आवेदक की ओर से एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो लॉटरी के बाद उसकी उम्मीदवारी रद की जा सकती है।
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दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया आवश्यक वैध आय प्रमाण पत्र हो, और जो बीपीएल हो, वह आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत अपने बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस बच्चे के माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है वह ईडब्लयूएस श्रेणी के तहत दाखिले का पात्र है। आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए। डीजी व दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ईडब्लयूएस के बच्चे, डीजी श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर) अनाथ, ट्रांसजेंडर व एचआईवी प्रभावित बच्चों की 22 फीसदी सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। वहीं अन्य तीन फीसदी सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चोंं के लिए हैं।
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नर्सरी के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष

शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि ईडब्लयूएस व वंचित वर्ग के लिए नर्सरी में तीन से पांच वर्ष, प्री प्राइमरी यानि केजी के लिए चार से छ: वर्ष और पहली कक्षा के लिए पांच से सात वर्ष आयु होनी चाहिए। जबकि दिव्यांग श्रेणी के लिए नर्सरी में दाखिले की आयुु सीमा 3-7 वर्ष, केजी की 4-8 वर्ष व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5-9 वर्ष है। निदेशालय ने आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है।

कैपिटेशन फीस नहीं वसूल सकते

कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देते समय कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। जो स्कूल कैपिटेशन वसूल कर नियम का उल्लंघन करता है, उस पर जुर्माना लगेगा जो कि कैपिटेशन फीस का 10 गुना होगा।


आवासीय पते की गलत जानकारी दी तो आवेदन होगा रद्द

आर्थिक पिछड़े वर्ग, के तहत अभिभावक पसंदीदा स्कूल में दाखिले की चाह में आवासीय पते को जानबूझ कर गलत भरते हैं। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि किसी के बच्चे के आवासीय पते के संबंध में गलत जानकारी पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए दी गई है, तो बच्चे का आवेदन रद किया जा सकता है। आवासीय पते के तहत स्थानीय-क्षेत्र, उप स्थानीय, उप-उप स्थानीय में गांव, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, ब्लॉक, गली को भरना होगा।

यह दस्तावेज जरूरी

माता-पिता के नाम पर राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम भी हो।

बच्चे या उसके माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र।

माता-पिता में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड।

बिजली बिल-एमटीएनएल बिल, पानी बिल।

माता-पिता या बच्चे में से किसी एक के नाम पर पासपोर्ट। (इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूरी है)

बच्चे की फोटो जो छ: माह से अधिक पुरानी न हो।

इमेज का फाइल प्रकार जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए।
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