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जिम में महिला कोच रखना हुआ अनिवार्य: खेल विभाग ने जारी किया नोटिस, अमल न होने पर 9 जनवरी से कार्रवाई की तैयारी

Tue, 07 Jan 2025 07:32 PM IST
आकाश दुबे आशीष चौरसिया, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
आशीष चौरसिया, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 07 Jan 2025 07:32 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में खेल विभाग ने नोटिस जारी किया है।जिसमें कहा गया है कि जिम, खेल अकादमियों और स्वीमिंग पूल में महिला कोच अनिवार्य है। जिसका पालन न करने पर पंजीकरण निरस्त होगा।

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Action will be taken against gyms sports academies that are not registered in Gautam Buddha Nagar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI Generated

विस्तार

गौतमबुद्ध नगर में बिना पंजीकरण के चलने वाले समस्त जिम, खेल अकादमियों और स्वीमिंग पूल को खेल विभाग की ओर से नोटिस जारी कर बुधवार तक पंजीकरण कराने का समय दिया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत शिक्षण संस्थान, होटल्स, आवासीय सोसाइटी, जिम, तरणताल, संकुल खेल अकादमी व खेल अकादमी को जारी नोटिस में पूरे मानकों का पालन करने के साथ ही सत्यापन कराने का आदेश दिया है। जिले में अभी तक खेल अकादमी, जिम और स्वीमिंग पूल लगभग 600 पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं करीब 1000 बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। जो भी नोटिस का पालन नहीं करेगा उस पर 9 जनवरी से कार्रवाई होगी।

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गौतमबुद्ध नगर जिले में बीते वर्ष 141 खेल अकादमी, स्वीमिंग पूल और जिम सेंटरों को नोटिस जारी किया गया था। वहीं 52 पर जुर्माना लगाया जा चुका है। खेल विभाग ने जिले में बिना पंजीकरण के चलने वाले शिक्षण संस्थान, होटल्स, आवासीय सोसाइटी, जिम, तरणताल, संकुल खेल अकादमी व खेल अकादमी को रविवार को नोटिस जारी कर कहा है कि दो दिन में सभी लोग अपने कागज पूरे करके पंजीकरण करा लें। इसके अलावा जो भी जिले में पंजीकृत जिम सेंटर चल रहे हैं या स्वीमिंग पूल और इनके अलावा खेल अकादियों में महिला कोच के रखने के साथ ही आने वाले अभ्यार्थियों के आधार के साथ सत्यापन के साथ जिला खेल कार्यालय में प्रपत्र जमा कराएं। 

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जो भी खेल अकादमी या स्वीमिंग और जिम सेंटर दो दिनों के अंदर नोटिस के तहत पंजीकरण नहीं कराता है। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकरण के चलने वाले जिम सेंटर, स्वीमिंग पूल और समस्त खेल अकादमी के ऊपर सील करने की कार्रवाई के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन भी सेंटरों पर महिला कोच नहीं होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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52 पर 43 लाख रुपये का लगा था जुर्माना 
खेल विभाग की ओर से अगस्त महीने में 15 खेल अकादमी, स्वीमिंगपूल और जिम सेंटरों पर 50-50 हजार के जुमनि की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद दिसबंर महीने में 28 खेल अकादमी, स्वीमिंगपूल और जिम सेंटरों पर 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं दिसंबर महीने में ही सबसे आखिरी में 9 खेल अकादमी, स्वीमिंगपूल और जिम सेंटरों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया था। कुल पूरे वर्ष 2024 में 52 खेल अकादमी, स्वीमिंगपूल और जिम सेंटरों पर 43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा 141 खेल अकादमी, स्वीमिंगपूल और जिम सेंटरों को नोटिस भेजा गया था।

जिले में बिना पंजीकरण के चलने वाली खेल अकादमी, स्वीमिंग पूल और जिम सेंटरों को पंजीकरण कराने का बुधवार तक का समय दिया गया है। इसके अलावा पंजीकृत खेल अकादमी, स्वीमिंग पूल और जिम सेंटरों को महिला कोच का सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। अगर नहीं कराते हैं। जुर्माने के साथ सील करने की कार्रवाई की जाएगी। - अनीता नागर, जिला उपक्रीड़ा अधिकारी

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