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'बीजेपी और कांग्रेस का विदेशी फंड अवैध'

Fri, 28 Mar 2014 03:56 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 28 Mar 2014 03:56 PM IST
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Act against BJP, Congress over foreign funds: Delhi HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों, कांग्रेस और बीजेपी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह इन दोनों पार्टियों पर विदेश से अवैध तरीके से पैसे लेने के खिलाफ कार्रवाई करे।

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दिल्ली हाईकोर्ट के जज प्रदीप नंदराजोग और जज जयंत शाह ने एक एनजीओ द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने ब्रिटेन स्थित वेदांता समूह से अवैध तरीके से फंड लिया है। इस केस के वकील प्रशांत भूषण थे।
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कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के भीतर कानून के हिसाब से इन दोनों पार्टियों पर संबंधित विभाग कार्रवाई करे।

कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी दलील में कहा कि वेदांता रिसोर्सेस विदेशी कंपनी नहीं है, इसलिए हमने कोई गलत काम नहीं किया है।

हाईकोर्ट में यह पीआईएल प्रशांत भूषण ने एसोशिएसन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के माध्यम से डाला था। इस पीआईएल के द्वारा भूषण ने कहा था कि ब्रिटेन स्थित वेदांता रिसोर्सेस और भारत में इसकी सब्सिडियरी कंपनियां, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, सेसा गोवा और मालको ने बीजेपी और कांग्रेस को कई करोड़ रुपये दान में दिए हैं।
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पीआईएल के अनुसार इन दोनों पार्टियों ने रिपरर्जेंटशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1951 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत देश के नियम तोड़े हैं।

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