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Delhi NCR News: समन के बावजूद पेश न होने पर आरोपी दोषी करार
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने पंकज उर्फ पन्नू को दोषी ठहराते हुए कहा कि अदालत के आदेशों की अनदेखी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत के अनुसार, आरोपी को 7 अगस्त 2024 को पेश होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद 28 नवंबर 2024 को उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस ने जाफरपुर कलां थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
यह भी सामने आया कि आरोपी को पेश कराने के लिए पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया, सार्वजनिक रूप से मुनादी करवाई गई और अखबार में भी सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। बचाव पक्ष ने प्रक्रिया में खामियों और तकनीकी त्रुटियों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
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नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने पंकज उर्फ पन्नू को दोषी ठहराते हुए कहा कि अदालत के आदेशों की अनदेखी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत के अनुसार, आरोपी को 7 अगस्त 2024 को पेश होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद 28 नवंबर 2024 को उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस ने जाफरपुर कलां थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
यह भी सामने आया कि आरोपी को पेश कराने के लिए पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया, सार्वजनिक रूप से मुनादी करवाई गई और अखबार में भी सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। बचाव पक्ष ने प्रक्रिया में खामियों और तकनीकी त्रुटियों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
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